प्रेस विज्ञप्ति
सिवनी । देश ने संविधान के साथ ही 8 राष्ट्रीय प्रतीकों को अंगीकार किया था जिनका उपयोग सिर्फ सरकार ही कर सकती है। राष्ट्रीय फूल के रूप में कमल ( Lotus ) को राष्ट्रीय प्रतीक स्वीकार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी कमल है जो कि विधिसम्मत नहीं है और प्रतीक और नाम( अनुचित उपयोग की रोकथाम ) अधिनियम 1950 के तहत दण्डनीय अपराध है । इसलिये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल को जप्त किया जाये। उक्ताशय की मांग करते हुये वरिष्ठ इंका नेता आशुतोष वर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोरा को एक पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेजा है।
उक्ताशय की जानकारी देते हुए इंका वर्मा ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में आगे उल्लेख किया है कि 26 जनवरी 1950 को देश ने भारतीय संविधान और 8 राष्ट्रीय प्रतीकों को अंगीकार किया था। राष्ट्रीय प्रतीकों की संख्या अब 20 हो चुकी है। जिनका उपयोग सिर्फ सरकार कर सकती है। इन राष्ट्रीय प्रतीकों में निम्न प्रतीक सम्मलित है :- भारत का राष्ट्रीय ध्वज - तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह - अशोक स्तम्भ,भारत का राष्ट्रीय गान - जन गण मन,भारत कासर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार - भारत रत्न,भारत का राष्ट्रगीत - वन्दे मातरम,भारत का राष्ट्रीय पशु - बाघ,भारत का राष्ट्रीय फूल-कमल,भारत का राष्ट्रीय फल - आम,इस सूची में सातवें नम्बर पर भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में कमल का उल्लेख किया गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसके महत्व का उल्लेख करते हुऐ लिखा गया है कि,"कमल का वैज्ञानिक नाम नील्यूम्बो न्यूसीफेरा है. इसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रुप में अंगीकृत किया गया है. यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और संस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है.इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिये भी किया जाता है।"
इंका नेता आशुतोष वर्मा ने पत्र में आगे लिखा है कि इन सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को देश ने 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया था और इन प्रतीकों को राष्ट्रीय सम्मान के रूप में स्वीकार किया गया था। इन राष्ट्रीय प्रतीकों के दुरुपयोग को The Emblems & Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 की धारा 3 के तहत नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है। जिसमे यह उल्लेख किया गया है कि इन राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग सिर्फ सरकार ही कर सकती है। सरकार के अलावा अन्य किसी के द्वारा यदि इन प्रतीकों का उपयोग किया जाता है तो वह धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
पत्र में इंका नेता वर्मा ने आगे उल्लेख किया है कि भरतीय जनता पार्टी एक राजनैतिक दल है जो राष्ट्रीय प्रतीक कमल का उपयोग चुनाव चिन्ह के रूप में कर रही है। यह The Emblems & Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 की धारा 5 के तहत एक दंडनीय कृत्य है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने राजनैतिक हितों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय प्रतीक का दुरुपयोग कर रही है जो कि न्यायसंगत नहीं है।
पत्र के अंत मे वरिष्ठ इंका नेता आशुतोष वर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोरा से आग्रह किया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल को जप्त करने की कृपा करें ताकि निष्पक्ष तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर निर्वाचन कार्य भविष्य में सम्पन्न हो सकें। इंका नेता वर्मा ने अपने पत्र की प्रति कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी,प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह, और सांसद विवेक तनखा को भी आवश्यक पहल करने हेतु प्रेषित की है।
सधन्यवाद।
सादर प्रकाशनार्थ
भवदीय,
(आशुतोष वर्मा ),
प्रदेश प्रतिनिधि,
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी,
अंबिका सदन,
16 शास्त्री वार्ड,
सिवनी मध्यप्रदेश 480661
मो 9425174640
प्रति,
श्री ,पत्रकार
सिवनी