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Thursday, March 18, 2010

उच्च न्यायालय ने आज जारी किया स्थगन आदेश
सदन में की गई थी सी.एम.ओ. मकबूल खॉन के निलंबन की घोषणा

सिवनी। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकार मकबूल खॉन के विधानसभा में घोषित किये गये निलंबन आदेश पर स्थगन आदेश पारित कर दिया हैें। न्यायमूर्ति मैनन ने आज उनके समक्ष प्रस्तुत की गई एक याचिका पर निर्णय सुनाते हुये सिवनी नगरपालिका के सी.एम.ओ. मकबूल खॉन के निलंबन आदेश पर स्थगन दे दिया हैं। उल्लेखनीय हैं कि दुगनी कीमत पर शहर की तीन घटिया सड़के बनाने की प्रमाण सहित श्िाकायत इंका नेता आशुतोष वर्मा ने लगभग तीन साल पहले की थी। लोकायुक्त ने जांच प्रतिवेदन सरकार के पास कार्यवाही हेतु भेजा था। राज्य शासन ने भाजपा शासित पालिका की तत्कालीन अध्यक्ष पार्वती जंघेला, उपाध्यक्ष सन्तोष उर्फ नान्हू पंजवानी तथा सी.एम.ओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद राज्य शासन के निर्देश पर जिला कलेक्टर ने परिषद के सत्रह पार्षदों को पद से पृथक करने हेतु नोटिस भेजा था जिस पर कार्यवाही उनके न्यायालय में लंबित हैं। विगत दिनों सांची के कांग्रेस विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने विधानसभा में इस सन्दर्भ में एक प्रश्न पूछा कि सब कुछ प्रमाणित होने के बाद शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की हैर्षोर्षो इस पर नगरीय निकाय मन्त्री बाबूलाल गौर ने सदन में यह घोषित किया था कि सरकार विनी नगरपालिका के सी.एम.ओ. मकबूल खॉन को निलंबित कर दिया है। इस निलंबन आदेश के विरुद्ध मकबूल खॉन ने हाई कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत कर नियम विरुद्ध जारी किये गये इस आदेश को निरस्त करने की मांग की थी। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को स्वीकार करते हुये आज प्रारंभिक सुनवायी के बाद इस आदेश पर स्थगनादेश जारी कर दिया हैं। श्री खॉन की ओर से पी.एन.दुबे,ए.एम.लाल और सुधीर सक्सेना ने पैरवी की थी।

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